उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के गोरखपुर (Gorakhpur) में साल 2007 में हेट स्पीच (Hate Speech) देने के मामले में उत्तर प्रदेश के मुखयमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) को बड़ी राहत मिली है. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि सीएम योगी पर हेट स्पीच देने का मुकदमा नहीं चलेगा. शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगाई है.
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